साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की नई जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में पहले दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बंधी हुई है, इसलिए याचिकाओं पर राहत देना संभव नहीं है। दोनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है और उन पर 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि अदालत ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के मद्देनजर राहत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। मामले की सुनवाई आगे भी निचली अदालत में जारी रहेगी।




