दूरसंचार विभाग (DoT) सिम कार्ड की तय सीमा को लेकर नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत टेलीकॉम कंपनियों को नया सिम जारी करने से पहले यह जांचना होगा कि आवेदक के नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की अनुमति है, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा तक सक्रिय कनेक्शन पहले से मौजूद हैं, तो टेलीकॉम कंपनी नया सिम देने से इनकार कर सकती है। बंद हो चुके मोबाइल नंबर इस सीमा में शामिल नहीं किए जाते। इस कदम का उद्देश्य फर्जी या जरूरत से ज्यादा मोबाइल कनेक्शनों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं, तो यह जानकारी संचार साथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए पोर्टल के होमपेज पर जाकर ‘Know Mobile Connections in Your Name’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP दर्ज करके लॉगिन करना होगा। स्क्रीन पर आपके नाम से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी दिखाई देगी। यदि सूची में ऐसा कोई नंबर है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे बंद कराने का अनुरोध किया जा सकता है। वहीं, अगर आपके नाम पर कोई अनजान मोबाइल कनेक्शन दिखाई देता है, तो उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है।



